‘चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक, हर चंदा हित साधने के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. अदालत ने राजनीतिक पार्टियों से उन चुनावी बॉन्ड को लौटाने के लिए कहा है, जो कैश नहीं हुए.
चुनावी बॉन्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 फरवरी 2024) फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि यह स्कीम RTI का उल्लंघन है. इतना ही नहीं उच्चतम अदालत ने एसबीआई से 6 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए कहा है.
सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड की वैधता पर सवाल उठाते हुए कुल चार याचिकाएं दाखिल की गई थीं. कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में इस पर सुनवाई की थी और नवंबर में फैसला सुरक्षित रख लिया था. गुरुवार को चुनावी बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, बेंच का फैसला एकमत है. ह...