80 वर्ष की उम्र पार कर चुके बुजुर्ग पेंशनर बैंक प्रशासन की मनमानी से 20% और उसके बाद भी अतिरिक्त पेंशन से वंचित
••*मुख्य सचिव को ट्वीट कर बैंक से जानकारी मांगे जाने तथा बैंक प्रशासन पर कार्यवाही की मांग*
सेवानिवृत्त कर्मचारी को उम्र वृद्धि के साथ 80 से 85 वर्ष से कम आयु पर 20% प्रतिशत, 85 से 90 वर्ष से कम उम्र पर 30% ,90 से 95 वर्ष से कम आयु पर 40% ,95 से 100 कम उम्र पर 50%और 100 की आयु पूरी करने के बाद 100% प्रतिशत मूल पेंशन राशि में पेंशनवृद्धि का नियमों में प्रावधान है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा इसे लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश के साथ आदेश जारी किया गया है परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य में बैंक प्रशासन की मनमानी और लापरवाही के कारण पात्र बुजुर्ग पेंशनर और परिवार पेंशनर इस अतिरिक्त पेंशनवृद्धि के लाभ से वंचित रहते हुए कालकलवित हो रहे हैं। *उक्त आरोप भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने लगाया है और मुख्य सचिव...