Friday, March 29

Tag: Guidelines issued regarding New Year’s programs *Loudspeaker use allowed only till 10-12 midnight

नववर्ष के कार्यक्रमों को लेकर दिशा-निर्देश जारी, रात 10-12 बजे तक ही लाउडस्पीकर उपयोग की अनुमति
खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश, रायपुर

नववर्ष के कार्यक्रमों को लेकर दिशा-निर्देश जारी, रात 10-12 बजे तक ही लाउडस्पीकर उपयोग की अनुमति

रायपुर 31 दिसम्बर 2022/ नववर्ष के कार्यक्रमों के आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर की अनुमति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को जारी दिशा-निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि नववर्ष के कार्यक्रमों में 31 दिसम्बर एवं 01 जनवरी 2023 की रात को 10 बजे से 12 बजे तक ही नियमानुसार लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को ध्वनि प्रदूषण नियम के अधीन ही व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा है। ध्वनि प्रदूषण नियम के निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि विगत वर्षो के भांति नववर्ष आगमन के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों और संस्थाओं के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम...