रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा, 1988 का है मामला
नई दिल्ली (IMNB)। पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल जेल की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1988 रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की कैद की सजा सुनाई। बता दें कि रोडरेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पीड़ित परिवार की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को बरी करने के अपने मई 2018 के आदेश की समीक्षा की है। आदेश के अनुसार सिद्धू को पंजाब पुलिस हिरासत में लेगी। सिद्धू को आईपीसी की धारा 323 के तहत अधिकतम संभव सजा दी गई है।
यह फैसला जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस संजय किशन कौल की डिवीजन बेंच ने दिया। शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया था जिसमें उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय...