अदालत ने मुकेश गुप्ता की पदोन्नति संबंधी मामले में राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया
बिलासपुर. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के निलंबित अधिकारी मुकेश गुप्ता की पदोन्नति संबंधी मामले में राज्य सरकार की रिट याचिका बुधवार को स्वीकार कर ली और उनकी पदोन्नति के आदेश को निरस्त करने के फैसले को सही ठहराया.
राज्य के उप-महाधिवक्ता जितेन्द्र पाली ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश अरुप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी की खंडपीठ ने गुप्ता की पदोन्नति निरस्त करने के मामले में राज्य सरकार की याचिका स्वीकार कर ली है. अदालत ने पदोन्नति आदेश निरस्त करने के फैसले को सही ठहराया और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) से गुप्ता को मिली राहत के आदेश को भी निरस्त कर दिया है.
पाली ने बताया कि गुप्ता को पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने 2018 में पदोन्नत कर अतिरिक्त महानिदेशक से महानिदेशक नियुक्त किया था. राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार ने गुप्ता को केंद्र की ...