जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण का हुआ प्रारंभिक प्रकाशन

दावा आपत्ति हेतु 3 नवंबर 2024 तक कलेक्टर के समक्ष कर सकेंगे आवेदन

अम्बिकापुर 28 अक्टूबर 2024/ राजस्व जिले के अनुसार जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण का प्रारंभिक प्रकाशन 28 अक्टूबर को किया गया है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर सरगुजा द्वारा जनपद पंचायतों का निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण किया गया है। इसकी सूची सीईओ जनपद पंचायत कार्यालयों एवं एसडीएम कार्यालयों में चस्पा होगी। आम जन इन कार्यालयों के सूचना पटल पर सूची का अवलोकन कर सकेंगे। निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी वयस्क निवासी, इस संबंध में दावा आपत्ति हेतु 3 नवंबर 2024 तक कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार कर तत्पश्चात अंतिम विनिश्चय प्रकाशित किया जाएगा।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 हेतु जनपद पंचायत के क्षेत्र निर्धारण हेतु जारी समय सारणी के अनुसार 28 अक्टूबर को राजस्व जिले के अनुसार जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण के प्रारंभिक प्रकाशन के बाद 4 नवंबर को जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण के संबंध में प्रारंभिक प्रकाशन पर प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण, 6 नवंबर को जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण का अंतिम प्रकाशन तथा जनपद पंचायत क्षेत्र निर्धारण का नजरी नक्शा सहित तैयार किया जाना, 8 नवंबर को जनपद के निर्वाचन क्षेत्र का सांख्यिकी प्रतिवेदन तैयार कर शासन को भेजा जाना और 11 नवंबर को जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र का सांख्यिकी प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाना निर्धारित किया है।

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