निर्वाचन कार्य में लापरवाही,तीन कर्मचारियों पर गिरी निलंबन की गाज

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने

लोकसभा निर्वाचन 2024 के प्रशिक्षण में सूचना दिए जाने के बाद भी अनुपस्थित रहने पर की कार्यवाही

कवर्धा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण में सूचना दिए जाने के बाद भी अनुपस्थित रहने एवं निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी कारण बताओ सूचना का जवाब समाधान कारक नहीं देने के कारण तीन कर्मचारियों पर निलंबन की कार्यवाही की है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर कबीरधाम श्री जनमेजय महोबे द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के निर्देशों का उल्लंघन मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत दंडनीय होने से तीन कर्मचारियों को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन की कार्यवाही दो शिक्षक एलबी एवं एक प्रधान पाठक के ऊपर की गई है। निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारियों को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा कर्मचारियों का मुख्यालय संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय निर्धारित किया गया है।

उल्लेखनीय है की संसदीय क्षेत्र लोकसभा राजनांदगांव के लिए दूसरे चरण पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। इसके लिए ज़िला निर्वाचन कार्यलय द्वारा व्यापाक तैयारी की गई है।मतदान दलों का गठन कर लगातार प्रशिक्षित किया गया है।

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