अवैध प्लाटिंग के मामले में दोषी पाए जाने पर छ.ग. पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत होगी कार्रवाई

-सरपंच कर रहा था अवैध प्लाटिंग में सहयोग, एसडीएम दुर्ग ने दिए नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश

दुर्ग 29 मार्च 2023/ कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार के निर्देशानुसार जिले में अवैध प्लॉटिंग एवं राजस्व के मामलों में तेजी से निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई एवं मॉनिटरिंग की जा रही है। बीते दिनों चौहान ग्रीनवैली जुनवानी निवासी फिरोज खान द्वारा ग्राम जेवरा में विभिन्न भूमिस्वामियों के द्वारा अवैध प्लाटिंग किये जाने के संबंध में शिकायत की गई थी। जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 26 मार्च 2023 को सरपंच ग्राम पंचायत, हल्का पटवारी एवं अन्य ग्रामवासियों के उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान महावीर डेवलपर्स जिसका संचालन योगेश पाण्डे के द्वारा किया जा रहा है, के विरूद्ध कार्यवाही की गई तथा महावीर डेवलपर्स के द्वारा मौके पर अवैध प्लाटिंग किया जाना पाए जाने पर हल्का पटवारी से उपरोक्त संबंध में लिखित जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

हल्का पटवारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम जेवरा स्थित भूमि खसरा नंबर 495/1 रकबा 0.7263 हे. राम अवतार पिता जगनाथ एवं अन्य पांच के नाम पर दर्ज है।
इसके अलावा मोहन पिता चंद्रिका अन्य 02 के नाम पर दर्ज भूमि पर अवैध प्लाटिंग पाई गयी। उक्त अवैध प्लाटिंग का कार्य महावीर डेब्लपर्स के द्वारा किया जा रहा है, जो योगेश पाण्डे के नाम पर है तथा योगेश पाण्डेय के द्वारा किसानों को गुमराह करके अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जाना प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम जेवरा स्थित भूमि खसरा नंबर 496/1 योग रकबा 0.7263 हे. पर सरपंच के चाचा के द्वारा अवैध प्लाटिंग किया जाना भी पाया गया।

सरपंच द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही करने तथा प्रशासन का साथ देने से इंकार किया गया। एसडीएम दुर्ग ने इस मामले में सरपंच ज़ेवरा को नोटिस जारी करते हुए दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।इस संबंध में प्रकरण में नियत दिनांक 10 अप्रैल 2023 को सरपंच अथवा उनके अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश करना होगा। नियत तिथि को अनुपस्थित होने पर प्रकरण में एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

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