पेंशनरों को 38℅ महंगाई राहत देने अनुमति मांगा है परंतु छ ग शासन के बेरुखी से दोनों राज्य के पेशनर परेशान

*•••मप्र शासन से छग शासन को प्रेषित पत्र पर कार्यवाही नहीं*

*मंत्री दर्जा प्राप्त भोपाल से रमेश शर्मा ने मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव और वित्त सचिव को सहमति देने पत्र लिखकर आग्रह किया है*

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री एवं छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ राज्य शासन पर पेंशनरों के हितो की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि वित्त सचिव, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वित्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन को पत्र भेजकर दोनों राज्य के पेंशनर्स को 38℅ महंगाई राहत देने हेतु मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 की बाध्यता के तहत सहमति मांगा है। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा सहमति देने में जानबुझकर विलम्ब करने के कारण दोनों राज्य के पेंशनर और परिवार पेंशनर परेशान है और छ छत्तीसगढ़ सरकार के बेरुखी से केन्द्र के बराबर महंगाई राहत से वन्चित होकर आर्थिक हानि उठा रहे है.

*इसी सन्दर्भ में राज्य मन्त्री दर्जा प्राप्त मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मन्त्रालय भोपाल के अध्यक्ष रमेश चन्द्र शर्मा ने भी 9 फरवरी 23 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमन्त्री, मुख्य सचिव तथा वित्त सचिव अमेर मंगई डी को अलग अलग पत्र भेजकर मध्यप्रदेश शासन द्वारा 30/1/23 को छत्तीसगढ़ शासन को भेजे पत्र का हवाला देकर मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत में 38% वृद्धि करने की शीघ्र सहमति प्रदान करने का आग्रह किया है.*

जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामन्त्री वीरेंन्द्र नामदेव ने आगे बताया है कि मध्य प्रदेश शासन के वित्त सचिव अजीत कुमार ने छत्तीसगढ़ शासन के वित्त सचिव को अर्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ 9-1/2023/ नियम/ चार/ दिनांक 30/1/23 को भेजकर उल्लेख किया है कि म प्र शासन राज्य के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत के दर में 01 जनवरी 2023 ( भुगतान फरवरी 2023) से वृद्धि करते हुए कुल 38℅ करने का निर्णय लिया है.मध्य प्रदेश पुनर्गठनअधिनियम की धारा 49 के अनुसार पेंशनरो/परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत में वृद्धि के फलस्वरुप व्यय म प्र शासन एव्ं छ ग शासन द्वारा नियत अनुपात में वहन किया जाता है.अत: महंगाई राहत में वृद्धि का आदेश जारी करने के पूर्व छत्तीसगढ़ शासन की अनुमति आवश्यक है. उपरोक्त अनुक्रम में म प्र पुनर्गठन अधिनियम2000 की धारा 49 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से शीघ्र अवगत का अनुरोध है.
जारी विज्ञप्ति पेन्शनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव,पेन्शनधारी कल्याण संघ के डॉ डी पी मनहर,रामरतन कैवर्त,कृपाशंकर मिश्रा,पेंशनर एसोसिएशन के यशवन्त देवान,गंगा प्रसाद साहू,वीरेन्द्र नाग, विद्या देवी साहू,प्रगतिशील पेन्शनर कल्याण संघ के आर पी शर्मा, रामकुमार थवाइत, श्यामलाल चौधरी, अनिल पाठक,भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के द्रोपदी यादव,जे पी मिश्रा,अनिल गोल्हानी,पूरन सिंह पटेल, लोचन पाण्डे तथा पेंशनर समाज से ओ पी भट्ट,अब्दुल वहीद खान, बसंत गुप्ता,पीतांबर पारकर आदि ने मध्यप्रदेश शासन के प्रस्ताव तुरन्त सहमति देकर पेन्शनरों को केन्द्र के समान 38% प्रतिशत महंगाई भत्ता केंद्र के देय तिथि से एरियर सहित देने की मांग की है।

वीरेन्द्र नामदेव
9826111421

 

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