Tuesday, November 28

30 नवंबर तक एग्जिट पोल का आयोजन और प्रसार करने पर आरपी एक्ट 1951 की धारा लागू होगा

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत 30 नवम्बर 2023 अपरान्ह 6.30 बजे तक किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा मीडिया में इसके परिणाम के प्रकाशन, प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध किया गया है, जिसमें  व्यक्ति के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (3ए),125,126 लागू होगा।

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