कोरबा 08 नवंबर 2024/ छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 6(1) (क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर श्री अजीत वसंत द्वारा कोरबा जिले के समस्त ग्रामों में 15 नवम्बर 2024 को विशेष ग्राम सभा आयोजन करने आदेश जारी किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत पंच, सरपंच एवं सचिव को ग्रामसभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व सौंपा गया है।
कलेक्टर वसंत जिले के दुर्गम, पहाड़ी व वनाच्छादित बसाहटों-मोहल्लों में पहुँचकर ग्रामीणों की समस्याओं से हुए अवगत
क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने हेतु गम्भीरता से प्रयास करने हेतु ग्रामीणों को किया आश्वस्त वनाधिकार पट्टा के पात्र हितग्राहियों का सर्वे कर शीघ्र वितरित कराने हेतु अधिकारियों को…