सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर मनीष कश्‍यप की याचिका पर 10 अप्रैल को करेगा सुनवाई, नहीं मिली अंतरिम राहत

Youtuber Manish Kashyap सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह यूट्यूबर मनीष कश्यप द्वारा दायर उस याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा जिसमें उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की मांग की गई है। (फाइल फोटो)

 सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह यूट्यूबर मनीष कश्यप द्वारा दायर उस याचिका पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा, जिसमें उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की मांग की गई है।

यूट्यूबर को तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो का प्रसार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

मनीष कश्‍यप ने दर्ज प्राथमिकी को भी रद्द करने की मांग की

मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष उल्लेखित किया गया, जिसपर पीठ इस मामले की सुनवाई शाम के समय करने के लिए सहमत हो गई। बाद में शाम करीब 4 बजकर 25 मिनट पर यह मामला पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

याचिकाकर्ता मनीष कश्यप की तरफ से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

याचिकाकर्ता ने कार्रवाई के कथित कारण को लेकर उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को भी रद्द करने की मांग की है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इसे सोमवार (10 अप्रैल) के लिए रखा जाए।

बेंच ने कहा- आरोपी हिरासत में है तो कैसे दे सकते हैं अ‍ंंतर‍िम राहत

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े, अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी के साथ तमिलनाडु राज्य की तरफ से कोर्ट में उपस्थित हुए। याचिकाकर्ता के वकील ने कुछ अंतरिम राहत के लिए कोर्ट से आग्रह किया।

इसपर हेगड़े ने कहा कि कश्यप न्यायिक आदेश से हिरासत में हैं और यह अवैध हिरासत का मामला नहीं है। पीठ ने कहा कि अगर वह हिरासत में है तो हम अंतरिम राहत कैसे दे सकते हैं।

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