कोहका माइनर कैनाल रोड मामले में उच्च न्यायालय ने एक बार फिर जवाब मांगा
कोहका माइनर कैनाल रोड मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अधिवक्ता सतीश कुमार त्रिपाठी द्वारा दायर की गई जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच ने सरकारी पक्ष के रवैये पर ऐतराज जताते हुए फिर से अपना उत्तर दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान न्यायालय में सरकारी पक्ष और मैसर्स रामनिवास अग्रवाल के अधिवक्ताओं की तरफ से यह कहा गया कि रोड पूरी बन चुकी है और उसका लोकार्पण भी हो चुका है इसलिए अब इस मामले में सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचा है। जबकि अधिवक्ता सतीश कुमार त्रिपाठी ने लोकहित संरक्षण में अपनी बहस करते हुए अधूरे कामों की सूची बताकर न्यायालय से संरक्षण की मांग की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोकार्पण का अर्थ यह नहीं होता कि काम पूरा हो चुका है। कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र भी जमा नहीं किया गया। इसलिए आवेदक अधिवक्ता सतीश कुमार त्रिपाठी के पक्ष को स्वीकार करते ह...