आदिवासी भूमि संरक्षण हेतु कलेक्टर ने जारी किए कड़े निर्देश, पावर ऑफ अटॉर्नी के मामलों में होगी जांच

जिला कोर्ट के तर्ज पर एसडीएम एवं तहसील कोर्ट में भी होगी ऑनलाइन सुनवाई
आदिवासियों की भूमि पर पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग को रोकने कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

अंबिकापुर, 28 अप्रैल 2025/ सरगुजा जिला  अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी भूमि के अधिकारों की रक्षा को लेकर कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 165 के तहत आदिवासियों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी के दुरुपयोग को रोकने हेतु सख्त निर्देश जारी किए हैं।

हाल ही में जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि आदिवासियों की भूमि पर खरीद-बिक्री, रजिस्ट्री, नामांतरण, बंटवारा, लीज आदि के मामलों में मूल आदिवासी के नाम पर भूमि की पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करवा ली जाती है। इसके आधार पर अन्य व्यक्ति भूमि का सौदा, रजिस्ट्री, नामांतरण और अन्य राजस्व कार्य करवा लेते हैं, जिससे आदिवासी भूमिहीन हो जाते हैं और उनके अधिकारों का हनन होता है।

कलेक्टर श्री भोसकर ने जारी किए विशेष निर्देश
मूल भू-स्वामी की उपस्थिति यदि किसी न्यायालय में पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर आदिवासी भूमि के हस्तांतरण का प्रकरण आता है, तो उस मामले में मूल भू-स्वामी को न्यायालय में उपस्थित कर पावर ऑफ अटॉर्नी देने के कारणों की जांच की जाएगी।

वृद्ध या असमर्थ व्यक्तियों के मामले यदि आदिवासी भू-स्वामी वृद्ध, बीमार या अन्य कारणों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता, तो तहसीलदार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मिलकर उस ग्रामीण के घर जाकर उसका बयान दर्ज करेंगे। इस कार्यवाही का वीडियो और फोटो भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। ताकि मामले में निराकरण किया जा सके।

न्यायालयों का ऑनलाइन प्रबंधनः जिले के समस्त न्यायालयों को ऑनलाइन किया जाएगा। उपरोक्त प्रकरणों में की गई कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाएगा।

कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने कहा कि  आदिवासियों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के शोषण और अनाधिकृत भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए यह निर्देश अनिवार्य रूप से पालन किए जाएंगे। कलेक्टर ने आदेश जारी कर अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। ताकि अनुसूचित जनजाति के हित को संरक्षण किया जा सके।

  • Related Posts

    कलेक्टर ने खाद-बीज वितरण केंद्रों और सहकारी बैंक का किया औचक निरीक्षण

    किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने व वितरण व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश कलेक्टर ने समिति केंद्र में खाद की गुणवत्ता का किया अवलोकन अम्बिकापुर 15 जुलाई 2025/ कलेक्टर…

    Read more

    प्रधानमंत्री आवास योजना से स्व सहायता समूह की महिलाओं को मिला रोजगार, आवास पूर्णता में निभा रहीं हैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका

    आर्थिक सशक्तिकरण से जिले की चार सौ से अधिक महिलाएं शामिल हुईं लखपति दीदी क्लब में अम्बिकापुर 15 जुलाई 2025/  प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है कि उसका स्वयं का पक्का…

    Read more

    You Missed

    किसानों को डीएपी उर्वरक के स्थान पर नैनो डीएपी उपयोग करने की सलाह

    किसानों को डीएपी उर्वरक के स्थान पर नैनो डीएपी उपयोग करने की सलाह

    कलेक्टर ने खाद-बीज वितरण केंद्रों और सहकारी बैंक का किया औचक निरीक्षण

    कलेक्टर ने खाद-बीज वितरण केंद्रों और सहकारी बैंक का किया औचक निरीक्षण

    प्रधानमंत्री आवास योजना से स्व सहायता समूह की महिलाओं को मिला रोजगार, आवास पूर्णता में निभा रहीं हैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका

    प्रधानमंत्री आवास योजना से स्व सहायता समूह की महिलाओं को मिला रोजगार, आवास पूर्णता में निभा रहीं हैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका

    प्रधानमंत्री आवास में अवैध उर्वरक भंडारण पर कार्रवाई दो लोगों पर एफआईआर करने के निर्देश, 1640 बोरी यूरिया जप्त

    प्रधानमंत्री आवास में अवैध उर्वरक भंडारण पर कार्रवाई दो लोगों पर एफआईआर करने के निर्देश, 1640 बोरी यूरिया जप्त

    लाईवलीहुड कॉलेज आड़ावाल में 18 जुलाई को होगा रोजगार मेला का आयोजन

    लाईवलीहुड कॉलेज आड़ावाल में 18 जुलाई को होगा रोजगार मेला का आयोजन

    “सुघ्घर लखनपुर-स्वच्छता से समृद्धि की ओर एक कदम“ कार्यक्रम का आयोजन

    “सुघ्घर लखनपुर-स्वच्छता से समृद्धि की ओर एक कदम“ कार्यक्रम का आयोजन