अम्बिकापुर 30 अक्टूबर 2024/ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर सरगुजा द्वारा जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण किया गया है। इसकी सूची जिला पंचायत, जनपद पंचायत कार्यालयों एवं एसडीएम कार्यालयों में चस्पा होगी। आम जन इन कार्यालयों के सूचना पटल पर सूची का अवलोकन कर सकेंगे। निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी वयस्क निवासी, इस संबंध में दावा आपत्ति हेतु 7 नवंबर 2024 तक कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार कर तत्पश्चात अंतिम विनिश्चय प्रकाशित किया जाएगा।
विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु 24 दिसम्बर को होगा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन
अम्बिकापुर 21 दिसम्बर 2024/ उपसंचालक रोजगार ने बताया कि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र अम्बिकापुर के द्वारा 24 दिसम्बर 2024 को प्रातः 11ः00 बजे से सायं 04ः00 बजे तक…