कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल प्रतिबंधित

अम्बिकापुर 21 जनवरी 2025/ नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है एवं आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक प्रभावशील रहेगी। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के पालन, निर्वाचन कार्य, स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए लोकहित में यह आवश्यक हो गया कि निर्वाचन की कार्यवाही समाप्ति होने एवं निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र में तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा कोलाहल को प्रतिबंधित किया जाए।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोसकर के द्वारा कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा-10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रकार की तीव्र संगीत, ध्वनि विस्तारक यंत्र, मोटर यान के विद्युत हार्न से उत्पन्न होने वाले कोलाहल एवं मनुष्य या मशीन द्वारा कारित कोलाहल जिससे सामान्य व्यक्ति घबरा जायें या जिसे सुनकर व्यक्ति क्षोभ या संत्रास कारित हो को प्रतिबंधित किया गया है। निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि के दौरान प्रातः 06ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक किसी भी क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) को धीमी गति  में प्रयोग करने की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक दण्डाधिकारी के अधीन होगी। इस समयावधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग तभी किया जाएगा जब उससे निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों या आदेशों का उल्लंघन न होता हो। चलित वाहन में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों या आदेशों के अनुरूप एवं आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा पर ही किया जाएगा।
यह प्रतिबंध धारा-13 के तहत जिन्हें विधि द्वारा छूट प्रदान की गयी है, उन पर लागू नहीं होगा। इस आदेश के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा-16 (1) के प्रावधान अनुसार कोई पुलिस अधिकारी जो प्रधान आरक्षक के पद से कम संवर्ग का न हो, संबंधित ध्वनि विस्तारक यंत्र को जब्त कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रवृत होगा एवं निर्वाचन कार्य के अवसान होने तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश 20 जनवरी को जारी किया गया है।

  • Related Posts

    कलेक्टर ने दिव्यांग बच्चों और वृद्धजनों संग मनाई होली प्रेम, भाईचारा  और सौहार्द पूर्वक होली का त्योहार मनाने अपील की

    अम्बिकापुर 13 मार्च 2025/ रंगोत्सव के अवसर पर कलेक्टर श्री विलास भोसकर ने समाज के विशेष वर्गों के साथ खुशियां बांटने का अनुकरणीय कार्य किया। उन्होंने शासकीय बौद्धिक मंदता विद्यालय के…

    होली पर मिलावटखोरी के खिलाफ प्रशासन सख्त, विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई लगाया गया जुर्माना

    अम्बिकापुर 12 मार्च 2025/ होली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए मिलावटी खोवा और गुणवत्ताहीन मिठाइयों की बिक्री रोकने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम सख्त कार्रवाई…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *