अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 26 मार्च तक होगा ऑनलाइन पंजीयन – IMNB NEWS AGENCY

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 26 मार्च तक होगा ऑनलाइन पंजीयन

जगदलपुर 18 मार्च 2025/ बस्तर जिले के निवासी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राएं जो छत्तीसगढ़ से बाहर अन्य राज्यों के शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, मेडिकल, नर्सिंग कॉलेज, आईटीआई एवं पोलीटेक्निक आदि में अध्ययनरत हैं और आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं। ऐसे छात्र-छात्राएं  शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के पंजीयन एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया 26 मार्च 2025 तक वेबसाइट http://postmatric&scholarship.cg.nic.in/ पर ऑनलाईन कर सकते हैं। विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन, प्रस्ताव एवं स्वीकृति लॉक करने हेतु अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जिसके अंतर्गत नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन के लिए 26 मार्च 2025 तक, ड्राफ्ट प्रस्ताव लॉक करने हेतु 28 मार्च 2025 तक और स्वीकृति आदेश लॉक करने की कार्यवाही 30 मार्च 2025 तक किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और ड्राफ्ट प्रस्ताव एवं स्वीकृति आदेश लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है. तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के पालक की आय सीमा ढाई लाख रुपए प्रतिवर्ष, अन्य पछिड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा एक लाख रुपए प्रतिवर्ष। निर्धारित है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र एवं छत्तीसगढ़ के मूल निवास प्रमाण पत्र सलंग्न करना आवश्यक है। सम्बन्धित विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत का परीक्षा परिणाम एवं संस्था द्वारा जारी बोनाफाईड प्रमाण पत्र जरूरी है। पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतएव सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखें कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की सही प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। वर्ष 2024-25 से संस्थाओं का जिओ टैगिंग किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थाओं द्वारा जिओ टैगिंग नहीं किया जावेगा, उक्त संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जाएगी। वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को एनएसपी पोर्टल से वन टाईम रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देर्शों का अवलोकन किया जा सकता है।
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