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विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं के नाम ही स्थानीय निकायों की सूची में जुड़ेंगे – IMNB NEWS AGENCY

विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं के नाम ही स्थानीय निकायों की सूची में जुड़ेंगे

बेमेतरा । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम आगामी महीने में जारी होगा। नये प्रावधान के अनुसार नगरीय निकाय एवं पंचायत के मतदाता सूची में उन्ही मतदाताओं के नाम दर्ज किये जायेंगे, जिनका नाम भारत निर्वाचन आयोग के प्रचलित मतदाता सूची में दर्ज हो। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली प्रतिवर्ष अद्यतन की होती है, इसके अंतर्गत चार अर्हता तिथि अनुसार नाम जोड़ने, काटने तथा संशोधन की कार्यवाही नियमित रूप से की जाती है, जबकि छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनाव के लिए केवल चुनाव के पूर्व फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार किया जाता है। आगामी महीनों में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों का आम निर्वाचन कराया जाना है, जिसके लिए मतदाता सूची तैयार करने की कार्यवाही आयोग से प्राप्त कार्यक्रम अनुसार की जायेगी। छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम (9) में किये गये, संशोधन अनुसार पंचायत निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा चुनाव से संबंधित मतदान केन्द्रों की, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई प्रचलित निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाताओं के नामो को पंचायतों के अनुसार बॉट कर तैयार की जायेगी। इसी प्रकार छ.ग. नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम (3) में किये गये, संशोधन के अनुसार नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली नगरीय निकाय के अंतर्गत आने वाली विधानसभा चुनाव से संबंधित मतदान केन्द्रों की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई प्रचलित निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाताओं के नामो को वार्ड अनुसार बाँट कर तैयार की जायेगी। अतः ऐसे मतदाता जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है अथवा जो अपना नाम शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में स्थानांतरण या संशोधन कराना चाहते है, वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन के लिए तैयार की गई प्रचलित निर्वाचक नामावली में ऑनलाईन या ऑफलाईन निर्धारित फार्म भर लेवे, ताकि उनका नाम नगरीय निकाय अथवा पंचायत निर्वाचन के मतदाता सूची में जोड़ा जा सके।

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