पुलिस के विवेचकों को नवीन एवं परिवर्तित धाराओं से अपराध जांच कार्यवाही करने दौरान मिलेगी सहायता

*कबीरधाम पुलिस के राजपत्रित अधिकारी/विवेचना अधिकारियों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु तीन दिवसी कार्यशाला का किया गया आयोजन।*

कबीरधाम जिले के अपराधिक कृतो पर पूर्णता अंकुश लगाने तथा प्रार्थियों को उचित न्याय दिलाने, पुलिस के विवेचना स्तर को और भी बेहतर बनाने, एवं नवीन कानून तथा परिवर्तित धाराओं के विस्तृत जानकारी प्रदान करने हेतु कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के निर्देशन में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के सभागार में दिनांक-20.06.2024 से 22.06.2024 तक तीन दिवसी कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
जिसका शुभारंभ आज दिनांक-20.06.2024 को प्रातः 9:30 बजे श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं पुलिस अधीक्षक कबीरधाम डॉ. अभिषेक पल्लव, श्रीमती योगिता विनय वासनिक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुश्री उदय लक्ष्मी सिंह परमार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तथा विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, श्री श्रीनिवास तिवारी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव मुख्य न्यायाक मजिस्ट्रेट कबीरधाम तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार, श्री कृष्ण कुमार चतुर्वेदी उप.संचालक अभियोजन जिला कबीरधाम श्री श्रवण कुमार पांडे जिला अभियोजन अधिकारी जिला कबीरधाम द्वारा माता सरस्वती जी के प्रतिमा का विधिवत पूजा अर्चना व दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया।

उक्त कार्यशाला लगातार तीन दिनों तक प्रातः 9:30 बजे से 5:00 तक चार अलग-अलग शिफ्ट में संचालित की जा रही है। जिसमें प्रथम दिन कबीरधाम जिले के माननीय न्यायाधीश महोदया सुश्री उदय लक्ष्मी सिंह परमार एवं, डी.पी.ओ. श्री कृष्ण कुमार चतुर्वेदी उप.संचालक अभियोजन जिला कबीरधाम व श्री श्रवण कुमार पांडे जिला अभियोजन अधिकारी जिला कबीरधाम व पुलिस कप्तान द्वारा कार्यशाला में पुलिस के विवेचना अधिकारियों को विवेचना दौरान विशेष ध्यान रखने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करते हुए नवीन कानून जो 01 जुलाई 2024 से लागू हो रहा है। के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए परिवर्तित धाराओं पर किस तरह से कार्यवाही करना है, की विस्तार पूर्वक जानकारी कबीरधाम जिले के पुलिस अधिकारी/ विवेचकों को दी गई।

उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला से पुलिस के विवेचना अधिकारियों को विभिन्न अपराधों के विवेचना दौरान नवीन और परिवर्तित धाराओं के तहत उच्च स्तरीय जांच कर प्रार्थीगण को उचित न्याय दिलाने में मदद मिलेगी।

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