
जांच में पाया गया कि प्रमोटर ने ग्राहकों से लिखित करार किए बिना भू-संपत्ति की लागत के 10% से अधिक राशि ली थी, जो कानून का सीधा उल्लंघन है।
रेरा ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए आर्थिक दंड लगाया और सभी प्रमोटरों को निर्देश दिया कि वे नियमों का पालन करें। साथ ही, ग्राहकों से अपील की गई है कि वे केवल रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करें।