कोरबा 08 नवंबर 2024/ छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 6(1) (क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर श्री अजीत वसंत द्वारा कोरबा जिले के समस्त ग्रामों में 15 नवम्बर 2024 को विशेष ग्राम सभा आयोजन करने आदेश जारी किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत पंच, सरपंच एवं सचिव को ग्रामसभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व सौंपा गया है।
रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता के पूर्व पारदर्शीता के साथ पूर्ण करने का करें प्रयास-कलेक्टर अजीत वसंत
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