वाहनों में निर्धारित किराया से अधिक वसूलने पर परिवहन विभाग में की जा सकेगी लिखित शिकायत

धमतरी 10 अक्टूबर 2024/ “छ0ग0 राजपत्र में प्रकाशित प्रक्रम वाहनों पर निर्धारित किराया एवं किराए में छूट प्राप्त व्यक्ति जैसे दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दिव्यांग व्यक्ति जो बोने पैरो से चलने में असमर्थ हो, वरिष्ठ नागरिक (उम्र 80 वर्ष से अधिक हो) तथा एच.आई.व्ही. एड्स से पीड़ित व्यक्त्यिों को छूट प्रदान करने का सख्त निर्देशित दिया गया है।

इसके मद्देनजर जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि किराये के छूट प्राप्त योग्य व्यक्तियों की जानकारी के संबंध में फ्लैक्स बनाकर जिले के मुख्य नगरो के बस स्टैंड धमतरी, नगरी, कुरूद, मगरलोड़ के सहज दृश्य स्थल पर लगया गया है, जिनका निःशुल्क बस पास कार्यालय में बनाया जाता है। साथ ही सभी बसों में किरया सूची से संबंधित रेडी रेकनर चस्पा किया गया है।

प्रक्रम वाहनों से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा करते समय वाहन के परिचालक द्वारा लिये जाने वाले किराये का मिलान उक्त सूची से करने के पश्चात ही किराया का भुगतान करे। यदि कोई वाहन मालिक अधिक किराया वसूलता है तो इसकी लिखित शिकायत टिकट के साथ जिला परिवहन कार्यालय में किया जा सकता है।

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