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परीक्षा अवधि में शांति सुनिश्चित करने कलेक्टर का सख्त आदेश

31 मार्च तक जशपुर जिले में तेज संगीत, लाउडस्पीकर और अनावश्यक कोलाहल पर प्रतिबंध

  छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी एवं शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा की शांतिपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रोहित व्यास ने लोकहित में जशपुर जिले की सीमा के भीतर ध्वनि प्रदूषण और अनावश्यक कोलाहल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 31 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 4, 5, 10 एवं 11 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह प्रतिबंध लागू किया है। कलेक्टर  व्यास ने आम नागरिकों, आयोजकों और संस्थाओं से अपील की है कि वे विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आदेशों का पूर्णतः पालन करें, ताकि परीक्षा अवधि में शांत वातावरण सुनिश्चित किया जा सके और छात्र बिना किसी व्यवधान के अध्ययन एवं परीक्षा दे सकें।
रात्रिकालीन समय में पूर्ण प्रतिबंध-
जारी आदेश के अनुसार रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक किसी भी स्थान पर तीव्र संगीत बजाने अथवा बजवाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसी अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) का उपयोग भी पूरी तरह वर्जित रहेगा। इसके अतिरिक्त उक्त समयावधि में किसी भी प्रकार का कोलाहल लोकहित में प्रतिबंधित किया गया है।
दिन के समय भी अनुमति आवश्यक –
प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे के बीच भी बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर लाउडस्पीकर जब्त किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
वाहनों के हार्न पर भी सख्ती –
आदेश में मोटर यानों से उत्पन्न होने वाले कोलाहल पर भी नियंत्रण लगाया गया है। कोई भी व्यक्ति ऐसा विद्युत हार्न नहीं बजाएगा जिससे पैदल चलने वाले व्यक्ति घबरा जाएँ या जिससे किसी को संत्रास अथवा क्षोभ उत्पन्न हो।
विशेष परिस्थितियों में छूट का प्रावधान –
जिन व्यक्तियों या संस्थाओं को कानून द्वारा छूट प्रदान की गई है, उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वहीं किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रतिबंध से छूट आवश्यक होने पर संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति लेनी होगी। अनुमति देते समय समय-सीमा और शर्तें निर्धारित की जाएँगी, जिनका पालन अनिवार्य होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

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