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घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, दो होटल संचालकों पर प्रकरण दर्ज

 

धमतरी, 12 मार्च 2026/ कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा के निर्देशानुसार खाद्य विभाग द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज सहायक खाद्य अधिकारी धमतरी  भेलेन्द्र कुमार ध्रुव के नेतृत्व में खाद्य निरीक्षक  निलेश चन्द्राकर एवं  वैभव कोरटिया की टीम ने धमतरी नगर निगम क्षेत्र में संचालित होटल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया।

जांच के दौरान दो प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया। इस पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश 2000 की कंडिका 03 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 सहपठित धारा 7 के उल्लंघन के तहत संबंधित संचालकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।

खाद्य विभाग की टीम ने जांच के दौरान बस स्टैंड स्थित ओम डेयरी के संचालक  ललित गोस्वामी, पिता  एवन गोस्वामी, ग्राम तरसीवा तहसील एवं जिला धमतरी तथा राजलक्ष्मी होटल एवं भोजनालय, अर्जुनी चौक धमतरी के संचालक  हेमंत दास सिन्हा, पिता  मोहित दास सिन्हा, ग्राम अर्जुनी तहसील एवं जिला धमतरी को घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया।

कार्रवाई के दौरान दोनों प्रतिष्ठानों से घरेलू गैस सिलेंडर एवं संबंधित उपकरण जप्त किए गए। इसमें 14.2 किलोग्राम क्षमता के इण्डेन एवं एचपी घरेलू सिलेंडर, 9 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर, सिंगल एवं डबल बर्नर चूल्हे तथा पाइप सहित रेगुलेटर शामिल हैं। कुल मिलाकर चार घरेलू गैस सिलेंडर (जिनमें दो खाली एवं एक आधा भरा हुआ) तथा अन्य उपकरण जप्त किए गए।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजनों के लिए निर्धारित है। इसका व्यावसायिक उपयोग नियमों का उल्लंघन है, जिससे न केवल शासन को आर्थिक क्षति होती है बल्कि गैस आपूर्ति व्यवस्था भी प्रभावित होती है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आगे भी नियमित निरीक्षण एवं सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। होटल, ढाबा एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे केवल वैध व्यावसायिक गैस कनेक्शन का ही उपयोग करें, अन्यथा नियमों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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