
जगदलपुर, 11 जून 2026/ पुलिस अधीक्षक श्री शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर क्रिमिनल अपील क्रमांक 652/12 भारत संघ विरूद्ध मोहनलाल में पारित दिशा-निर्देश के पालन में गठित जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति द्वारा जिला बस्तर, क्षेत्रांतर्गत अवैध रूप से परिवहन कर रहे जप्त स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (गांजा) को ग्राम पंचायत नगरनार में स्थित राष्ट्रीय खनिज विकास निगम प्राइवेट लिमिटेड (NMDC) के भस्मीकरण संयंत्र के माध्यम से विधिवत नष्टीकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसकी नष्टीकरण की तिथि एवं जब्त मादक पदार्थ गांजा की मात्रा निम्नानुसार है, 15 जून को 772.482 किलोग्राम गांजा एवं सिरप 65 नग, 16 जून को 981.198 किलोग्राम गांजा और 17 जून को 480.968 किलोग्राम गांजा कुल- 2234.648 किलोग्राम गांजा एवं सीरप 65 नग। उक्त निर्धारित तिथि एवं अवैध मादक पदार्थ का चयनित स्थल में जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति सदस्यों एवं पंचान के समक्ष नष्टीकरण कार्यवाही सम्पन्न किया जाएगा। पूर्व में नष्टीकरण की कार्यवाही करने के लिए 11 से 13 जून निर्धारित किया गया था जिसमें संशोधन कर नया तिथि नियत किया गया है।







