
अम्बिकापुर 14 जुलाई 2026/ कृषि विभाग के उपसंचालक ने बताया कि भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 के लिए किसानों से 31 जुलाई 2026 तक अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अपील की गई है। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम फसल कटाई उपरांत होने वाली क्षति एवं अन्य अधिसूचित जोखिमों से किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
जिले में खरीफ 2026 के लिए अधिसूचित फसलों में उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, कुटकी, मक्का धान (सिंचित एवं असिंचित), अरहर (तुअर), रागी एवं सोयाबीन शामिल है। योजना के अंतर्गत किसान को बीमित राशि का मात्र 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष प्रीमियम राशि का वहन केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। प्रति हेक्टेयर कृषक प्रीमियम राशि उड़द एवं मूंग के लिए 484 रुपए, मूंगफली 924 रुपए, कोदो 352 रुपए, कुटकी 374 रुपए, मक्का 814 रुपए, धान (सिंचित) 110 रुपए, धान (असिंचित) 880 रुपए, अरहर (तुअर) 660 रुपए, रागी 330 रुपए तथा सोयाबीन 660 रुपए निर्धारित की गई है।
योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में बुवाई न हो पाने, स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं, फसल कटाई प्रयोग के आधार पर उपज में कमी तथा फसल कटाई उपरांत निर्धारित अवधि में ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम वर्षा जैसी घटनाओं से हुई क्षति का प्रावधान किया गया है। स्थानीय आपदा अथवा फसल कटाई उपरांत नुकसान की स्थिति में किसान को 72 घंटे के भीतर बैंक, लोक सेवा केंद्र ((CSC), कृषि विभाग, राजस्व विभाग अथवा शिकायत निवारण हेल्पलाइन (टोल फ्री नंबर 14447) के माध्यम से सूचना देना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि इस हेतु ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के किसान योजना का लाभ ले सकते हैं।किसानों को आवेदन के साथ आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज, बैंक पासबुक, बोनी प्रमाण अथवा स्वघोषणा पत्र तथा मोबाइल नंबर सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आवेदक किसान अपने निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र (CSC),अथवा अधिकृत बीमा माध्यमों से 31 जुलाई 2026 तक फसल बीमा करा सकते हैं।
उन्होंने किसानों को सूचित करते हुए कहा है कि फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान अपना आधार लिंक मोबाईल नम्बर को बैंक खाते से जुड़वाना सुनिश्चित करें, क्योंकि आधार प्रमाणीकरण के बिना बीमा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपील किया है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय पर अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। सभी किसान समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीमा कराकर शासन की इस महत्वपूर्ण किसान हितैषी योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।









