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मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी, 12 नवंबर को होगा प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन

 
12 नवंबर से 11 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन एवं दावा-आपत्ति के लिए कर सकेंगे आवेदन
4 जनवरी 2027 को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन, पात्र नागरिकों के पंजीयन के लिए स्थापित होंगे मतदाता हेल्प डेस्क

अम्बिकापुर 16 अक्टूबर 2026/  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की गई है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 2 नवंबर 2026 तक मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। इसके पश्चात 12 नवंबर 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम विलोपन, प्रविष्टियों में संशोधन एवं अन्य दावा-आपत्तियों के लिए 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा इस संबंध में प्रदेश के समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया एवं स्वीप गतिविधियों के माध्यम से किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकें।

नए एवं युवा मतदाताओं के पंजीयन पर विशेष जोर
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे पात्र नागरिकों के पंजीयन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं, जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। आगामी अर्हता तिथियों 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर 2027 को पात्र होने वाले भावी मतदाताओं से भी अग्रिम आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।

मतदाता हेल्प डेस्क के माध्यम से मिलेगी सहायता
आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं के पंजीयन एवं आवेदन संबंधी सहायता के लिए जिला तथा विधानसभा क्षेत्र स्तर पर मतदाता हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। हेल्प डेस्क के माध्यम से नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम तथा संपर्क नंबर जिला निर्वाचन कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे।

ऑनलाइन भी कर सकेंगे आवेदन
मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, नाम विलोपन अथवा आपत्ति के लिए फॉर्म-7 तथा निवास स्थान परिवर्तन, प्रविष्टियों में सुधार एवं मतदाता पहचान पत्र संबंधी कार्यों के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा सकेगा। नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ECINET ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रमुख तिथियां
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण 2 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को होगा। मतदाता सूची के संबंध में दावा-आपत्तियां 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके पश्चात अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।

स्वीप गतिविधियों के माध्यम से किया जाएगा व्यापक प्रचार-प्रसार
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा स्वीप गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जाएगी। कार्यक्रम के विभिन्न चरणों में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन, मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण, दावा-आपत्ति की अवधि तथा अंतिम प्रकाशन की जानकारी समाचार पत्रों, मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जाएगी।
विशेष रूप से महिला मतदाताओं, युवाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जनजाति एवं विशेष पिछड़ी जनजाति समुदायों सहित वंचित एवं दूरस्थ क्षेत्रों के पात्र नागरिकों के पंजीयन पर ध्यान दिया जाएगा।
जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित अवधि में मतदाता सूची में अपने नाम एवं विवरण की जांच करें तथा आवश्यकता होने पर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी अथवा ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।

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