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आवेदनकर्ता को भी मिलेगी निराकरण की सूचना

समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री मिश्रा ने दिए निर्देश

बेवजह काम लंबित रखने पर ठेकेदार पर लगेगा जुर्माना

धमतरी । अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में जनदर्शन सहित दूसरे विभागीय कार्यालयों में भी आवेदन देने वाले लोगों को अब उनके आवेदन पर की गई कार्रवाई-निराकरण की सूचना मिल सकेगी। कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने आज समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में इसके निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने बैठक में जनदर्शन में मिले आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही कर गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने को कहा। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर उनपर त्वरित कार्रवाई करें। किसी भी व्यक्ति की समस्या को बिना किसी कारण के लंबित ना रखें। कलेक्टर ने यह भी कहा कि व्यवहारिक रूप से किसी निराकृत न की जा सकने वाली समस्या के लिए लोगों को सूचित भी किया जाए। कलेक्टर ने जनदर्शन, मुख्यमंत्री जनदर्शन और पीएम पोर्टल में दर्ज आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई कर निराकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लोकसेवा गांरटी अधिनियम के तहत सभी जनसेवाओं को शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में हितग्राहियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने जिले के अधिक से अधिक युवाओं का प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए पंजीयन कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने अगले तीन दिनों में एग्रीस्टैक पोर्टल पर सभी किसानां का पंजीयन पूरा करने को भी कहा। कलेक्टर ने डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। श्री मिश्रा ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों के सभी पात्र विद्यार्थियां के जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम भी तेजी से करने को कहा। उन्होंने आयुष्मान कार्ड और आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाने की भी समीक्षा की।

बेवजह काम लंबित रखने पर ठेकेदार पर लगेगा जुर्माना

समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने निर्माण विभागों पीडब्ल्यूडी, पीएचई, जल संसाधन आदि के चल रहे और स्वीकृत कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कार्य आदेश जारी होने के बाद सभी कामों को जल्द से जल्द शुरू कराने और निर्धारित समयावधि में पूरा कराने के निर्देश दिए। श्री मिश्रा ने यह भी निर्देशित किया कि किसी भी काम के लिए कार्यादेश जारी होने के बाद निर्धारित समयावधि में काम शुरू नहीं करने, बिना किसी कारण के काम लंबित रखने या अधूरा छोड़ने पर नियमानुसार संबंधित ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया जाए। उन्होंने सभी कामों को उनकी समयावधि में ही चरणबद्ध तरीके से पूरा कराने के निर्देश दिए।

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