Ro no D15139/23

महिला आयोग का नोटिस मिलते ही सामाजिक बहिष्कार समाप्त

आयोग की समझाईश पर बुजुर्ग आवेदिका को पति द्वारा दिया गया नगद दो लाख रूपये
आवेदिका पत्नी-बच्चे को सात हजार रूपये प्रतिमाह देगा भरण पोषण
धमतरी । छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष धमतरी में महिला उत्पीड़न से संबंधित जिले के प्रकरणों पर सुनवाई की। इस अवसर पर छ.ग. राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा भी उपस्थित रहीं। आज की सुनवाई में सामाजिक बहिष्कार समाप्त करने के लिए आवेदिका ने प्रकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें पिछली सुनवाई में सामाजिक बहिष्कार समाप्त करने की सुनवाई की गई थी, जिसके पालन में अनावेदक पक्ष ने आवेदिका का समाजिक बहिष्कार समाप्त कर दिया है तथा थाना अर्जुनी के द्वारा सुलहनामा की जानकारी दिया गया। इस आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। गौरतलब है कि आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर पर 318 एवं जिला स्तर पर 08 वीं सुनवाई की गई।
अन्य प्रकरण में आवेदिका लगभग 06 माह से अनावेदक क्र. 01 के साथ रह रही है उनके 02 संतान है। अनावेदक क्र. 02 एवं 03 अलग रहते है अब आवेदिका को उनसे कोई भी शिकायत नहीं हैं और वह कोई कार्यवाही नही चाहती है लेकिन वह अपने प्रकरण की निगरानी और सुलहनामा चाहती है इस हेतु संरक्षण अधिकारी अनामिका शर्मा को नियुक्त किया जाता है कि वह दोनो पक्षों को उनका राजीनामा करा देना तथा आवेदिका के प्रकरण के नियमित निगरानी करती रहे। प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। इसी तरह आवेदिका और अनावेदक के संतान डेढ़ साल का पुत्र है। अनावेदक आवेदिका को भरण पोषण के लिए साढ़े 4 हजार रूपये देता है और बच्चे के भरण पोषण के लिए ढाई हजार रूपये अतिरिक्त देनें, के साथ ही इस प्रकार कुल सात हजार रूपये संरक्षण अधिकारी के समक्ष प्रतिमाह देगा। इस प्रकरण की नियमित निगरानी संरक्षण अधिकारी के द्वारा किया जावेगा। आर्डर शीट के निःशुल्क प्रति संरक्षण अधिकारी को देने के निर्देश आज की सुनवाई में दिए गए और आवेदिका सभी प्रकार के प्रक्रिया का पालन कराएंगी। प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
एक अन्य प्रकरण में निर्देशित किया गया कि दोनो उभय पक्ष आपस में पति-पत्नी है और आवेदिका को रायपुर में अपने मायके की संपत्ति मिली है, जिसमें अनावेदक आवेदिका को दो लाख रूपये एवं प्रतिमाह चार हजार रूपये देगा और आवेदिका अपने मायके से मिली संपत्ति को किसी भी तरह से उपयोग कर सकती है। संपत्ति में उनका हक रहेगा। आयोग की समझाईश पर बुजुर्ग आवेदिका को पति के द्वारा नगद दो लाख रूपये दिया गया। उभय पक्ष के सहमति से प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि अनावेदक ने जो उसका पति है, उसके साथ आपसी राजीनामा से तलाक का प्रकरण धमतरी न्यायालय में चल रहा है, उसने अपना दहेज का सामान और 80 हजार रूपये मिल गया है। वह अपना प्रकरण आयोग से वापस लेना चाहती है, जिसके तहत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। अन्य प्रकरण में आवेदिका अपने प्रकरण की शीघ्र सुनवाई रायपुर में कराना चाहती है, जिस के लिए अनावेदक को थाना प्रभारी जशपुर पुलिस के माध्यम से आयोग रायपुर में उपस्थित होने हेतु सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए।
सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका ने अपराध पंजीबद्ध कराया, जिसमें अनावेदकगण गांव के चार लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। इसी केस को वापस लेने का दबाव आवेदिका पर डाला जा रहा था, जिसकी दोबारा शिकायत आवेदिका ने 31 मार्च 2025 को किया था और एस.पी. धमतरी को थाना कुरूद ने सुलहनामा की रिपोर्ट भेजा था, जिसकी प्रति आयोग के अभिलेख में जमा किया गया। आवेदिका इस समझौते के आधार पर अपना प्रकरण वापस लेना चाहती है। प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

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