अम्बिकापुर । जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित) के नियम-3 के उपनियम 3.1.1 के अधीन राज्य शासन के विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की शासकीय खरीदी जेम ( GeM- Government e- Marketplace ) पोर्टल से किया जाना आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में पोर्टल प्रक्रिया के संबंध में सरगुजा जिले में 16 जून 2025 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय दोपहर 02ः00 बजे से निर्धारित किया गया है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में GeM पर विक्रेता पंजीकरण की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज की जानकारी, प्रोफाइल पूर्णता की जानकारी, विक्रेता मूल्यांकन व विक्रेता मूल्यांकन छूट की जानकारी, ऑनबोर्डिंग सेवा प्रदाता की जानकारी व बोली में भागीदारी इत्यादि के संबंध में आवश्यक जानकारी जेम पोर्टल के विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जावेगी। उपरोक्तानुसार संबंधित क्रेता-विक्रेता प्रशिक्षण का लाभ ले सकते हैं।
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