
राजनांदगांव 17 अप्रैल 2026। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अवमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों के विरूद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी श्री सीएल मार्कण्डेय ने ग्राम जोरातराई निवासी भंवरलाल चौधरी, दीपक नगर जिला दुर्ग निवासी राम जुमनानी एवं गुरूमुख जुमनानी द्वारा अवमानक एवं मिथ्याछाप पान मसाला निर्माण करने पर 1 लाख 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी राजनांदगांव से प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम जोरातराई के कोपेडीह मार्ग स्थित पान मसाला निर्माण इकाई का निरीक्षण कर पान मसाला एवं अन्य खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए गए, जिनमें अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान पान मसाला (खुला), कत्था पाउडर (खुला), तंबाकू, भूनी हुई सुपाडी, ठण्डाई, एलपी प्लस एसेंस खुला, लाइम पाउडर पैक्ड, केसर युक्त सितार, माणिकचंद, प्रीमियम वजीर गोल्ड पान मसाला पदार्थ सहित अन्य सामग्री के नमूने संदेह के आधार पर एकत्रित कर राज्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए थे। प्रयोगशाला जांच में उक्त नमूने अवमानक एवं मिथ्याछाप पाए गए। जिसका जांच प्रकरण तैयार कर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी श्री सीएल मार्कण्डेय द्वारा प्रकरण की सुनवाई के पश्चात संबंधित संचालक ग्राम जोरातराई निवासी भंवरलाल चौधरी, दीपक नगर दुर्ग निवासी राम जुमनानी एवं गुरूमुख जुमनानी को दोषी पाते हुए कुल 1 लाख 25 हजार रूपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
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