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छात्रावास – आश्रमों में बिना रेनोवेशन, निर्माण कार्य के ठेकेदारों को किया गया था भुगतान

कलेक्टर द्वारा कराए गए जांच में हुआ खुलासा-कार्य होना नहीं पाया गया
राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो से प्राप्त पत्र के आधार पर कराई गई जांच
 
संबंधित ठेकेदारो को कार्य पूर्ण कराने व भुगतान राशि जमा करने के दिए निर्देश
राशि जमा नहीं कराने पर ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की दी गई चेतावनी
 

कोरबा 11 मार्च 2025/ संविधान के अनुच्छेद 275 (1) मद अंतर्गत राशि लगभग 6 करोड़ 62 लाख 29 हजार रूपए आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर से परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा को प्रदाय किया गया है। जिसमें से 4 करोड़ 36 लाख रूपए जिले में संचालित छात्रावास/आश्रमों के आवश्यक मरम्मत कार्य/लघु निर्माण कार्य हेतु सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा को कार्य एजेंसी नियुक्त करते हुए राशि प्रदाय किया गया। इसके लिए तत्कालीन परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कोरबा के द्वारा सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं अनुविभागीय अधिकारी विद्युत/यांत्रिकी जल संसाधन विभाग को कार्य एजेंसी नियुक्त किया गया। इस मामले में प्राप्त शिकायत के आधार पर कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने अपर कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों की टीम गठित कर जांच कराई। जांच में पाया गया कि जो कार्य ठेकेदारों को बताया गया उसके अनुरूप कार्य नहीं होना पाया गया। बिना कार्य कराए उक्त राशि संबंधित ठेकेदारों द्वारा प्राप्त कर ली गई है। इस मामले में संबंधित ठेकेदारों को एक अप्रैल 2025 तक कार्य कराने, कार्य नहीं कराये जाने पर भुगतान राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। राशि जमा नहीं करने पर फर्म को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्यवाही की जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक-ब्यूरो/शिका./एम-11517/ एम-12457/2024 रायपुर दिनांक 03.10.2024 के द्वारा भी कलेक्टर कोरबा, जिला कोरबा को संविधान के अनुच्छेद 275 (1) में प्राप्त शिकायत की जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र प्राप्त होने के पश्चात कलेक्टर कोरबा के द्वारा अपर कलेक्टर कोरबा की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया। इसके साथ ही तकनीकी अमले के द्वारा छात्रावास/आश्रमों में कराये गये रेनोवेशन / लघु निर्माण कार्यां का निरीक्षण कराया गया, जिसमें पाया गया कि जो भुगतान ठेकेदारो को किया गया उसके अनुरूप छात्रावास / आश्रमों में कार्य नहीं होना पाया गया है। जिसके कारण कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5242, 5244, 5246 दिनांक 10.03.2025 के द्वारा संबंधित ठेकेदारो को संस्थाओं के अधीक्षक /अधीक्षिकाओ के द्वारा बताये गये कार्यों को पूर्ण कराकर संस्था के अधीक्षक का प्रमाण पत्र / छायाचित्र कार्यालय को दिनांक 01.04.2025 तक प्रस्तुत करने पत्र जारी किया गया है। उनके द्वारा कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में किये गये भुगतान राशि को जमा कराने, फर्म को काली सूची में दर्ज करने एवं प्राथमिकी सूचना दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।

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