
कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए पखांजूर तहसील के ग्राम खैरकट्टा निवासी 56 वर्षीय कारेबाई की सर्प काटने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके निकटतम आश्रित सुकोती बाई के लिए चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत सहायता राशि हितग्राही के बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।







