यह आदेश सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, सरगुजा जिला को अग्रिम आधिपत्य प्रदान करने के लिए पारित किया गया है।
यदि किसी व्यक्ति या संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह 21 मार्च, 2025 तक स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा या आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे समय रहते अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत करें।
अम्बिकापुर 25 फरवरी 2025/ अम्बिकापुर, न्यायालय कलेक्टर के रा०प्र०क० द्वारा पारित आदेश दिनांक 20 फरवरी, 2025 के अनुसार, ग्राम लक्ष्मीपुर स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 590, 688/1, 690 के रकबा 10.833 हेक्टेयर भूमि को खेलो इंडिया योजना के तहत जिला सरगुजा में सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान के लिए आवंटित किया गया है। इस भूमि पर फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स ट्रैक, इंडोर स्टेडियम जैसी सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।









