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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिले के 1 लाख से ज्यादा किसानों को मिली 22 करोड़ 75 लाख रूपये की सहायता

धमतरी, 27 फरवरी 2025/ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत् इस वर्ष धमतरी जिले के किसानों को 19 वीं किश्त जारी कर लाभान्वित किया गया है। धमतरी जिले के एक लाख एक हजार 107 किसानों के खातों में 22 करोड़ 75 लाख रूपये अंतरित किये गये है। इस राशि से किसान अपनी जरूरतों के अनुरूप खाद, बीज, दवाईयां सहित अन्य पारिवारिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की आय को दुगुना करने और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत् देश के प्रत्येक पात्र कृषक परिवार को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपये सीधे उनके खाते में भेजकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह राशि 4-4 महीने के अन्तराल में 2 हजार रूपये को तीन समान किश्तों में प्रदान की जाती है। योजना के शुरूआत में इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों मिलता था। इसमें वे किसान शामिल थे, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि थी। योजना में आवश्यक सुधार करते हुए सभी किसान परिवारों के लिए इसे लागू कर दिया गया।

*आवेदन कैसे करें*
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए किसानां को पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं, इसके बाद फ़ार्मर कॉर्नर में नये किसान पंजीयन का विकल्प चुनें, एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म खुलेगा, इसमें ज़रूरी जानकारी भरें। फ़ार्मर कॉर्नर सेक्शन के तहत ईकेवाईसी विकल्प पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर डालें और अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी की मदद से इसे वेरिफ़ाई करें। इसके बाद अपनी ज़मीन की जानकारी दर्ज करें, ज़मीन से जुड़े दस्तावेज़ अपलोड करें। अंत में कैप्चा कोड डालें और गेट ओटीपी पर जाकर सबमिट करें। किसान का आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा।

*इन्हें नहीं मिल सकता योजना का लाभ*
संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर बैठे किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या रिटायर्ड अधिकारी और कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय के अधिकारी-कर्मचारियों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल सकता। इनके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे प्रोफेशनल्स के साथ-साथ दस हजार रुपए से ज्यादा की मासिक पेंशन वाले रिटायर्ड पेंशनर्स और पिछले असेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भरने वालों को भी इस स्कीम से बाहर रखा गया है।

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