
जारी आदेशानुसार 07 जुलाई 2025 एवं 08 जुलाई 2025 को पूरे दिन और 09 जुलाई 2025 को दोपहर 02ः00 बजे तक रोपाखार मैनपाट में संचालित एफ.एल.-1 घ घ कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान पूर्णतः बंद रहेंगी। इस अवधि में मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उल्लंघन की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।








