
रायपुर, 3 जुलाई 2026 (IMNB NEWS AGENCY) कार्यालय कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सेवरा-धनपुर-सिवनी मार्ग निर्माण के लिए मरवाही तहसील के ग्राम धनपुर तथा लरकेनी की भूमि के भू-अर्जन संबंधी प्रारंभिक अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
जारी अधिसूचनाओं के अनुसार ग्राम धनपुर (प.ह.न.-12) में 88 खसरा नंबरों की कुल 1.565 हेक्टेयर तथा ग्राम लरकेनी (प.ह.न.-12) में 39 खसरा नंबरों की कुल 3.614 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। इस प्रकार सड़क निर्माण परियोजना के लिए दोनों ग्रामों की कुल 5.179 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। उक्त भूमि का उपयोग लोक निर्माण विभाग, पेण्ड्रा संभाग द्वारा सेवरा-धनपुर-सिवनी मार्ग निर्माण के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाएगा।
भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार संबंधित भूमि के हितबद्ध व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भूमि के क्षेत्रफल, उपयुक्तता, लोक प्रयोजन की आवश्यकता अथवा सामाजिक समाघात अध्ययन के निष्कर्षों के संबंध में अपना दावा अथवा आपत्ति लिखित रूप से कलेक्टर के समक्ष स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।
दोनों प्रस्तावित भू-अर्जन से संबंधित भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही के कार्यालय में अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन नहीं होगा। साथ ही सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण अंतिम विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया है तथा इससे होने वाला सामाजिक लाभ संभावित सामाजिक प्रभाव की तुलना में अधिक पाया गया है। अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मरवाही को परियोजना के लिए पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।









