अम्बिकापुर 03 मार्च 2025/ छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय के निर्देशानुसार ऐसे व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारक जिनकी फौत, मृत्यु हो चुकी है। उनके वारिसानो का नामांतरण की कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है। ऐसे व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारक जिनकी फौत, मृत्यु हो चुकी है। उनके वारिसान वन अधिकार पत्र का नामांतरण अपने नाम पर करने हेतु वन अधिकार पत्र एवं संबंधित अभिलेख जैसे आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, वंश वृक्ष के साथ प्रति सप्ताह गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर कंपोजिट वेल्डिंग कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग अंबिकापुर में वन अधिकार शाखा में उपस्थित होकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
संभागायुक्त ने संयुक्त जिला कार्यालय का किया निरीक्षण
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