अम्बिकापुर । आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र के परिपालन में कलेक्टर सरगुजा द्वारा जिले में ‘‘होली‘‘ (जिस दिन रंग खेला जाये) पर्व के अवसर पर 14 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले में संचालित समस्त देशी मदिरा दुकानें , विदेशी मदिरा दुकानें, संलग्न अहाता, एफ.एल. 8 तथा मद्य भण्डागार पूर्णतः बंद रहेगा। इस दिन मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा।a
31 दिसम्बर 2026 तक बढ़ी मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि
राजनांदगांव क्षेत्र में 65 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को 19.46 करोड़ की राहत रायपुर, 08 अक्टूबर 2026/ छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत चार…
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