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29.700 बल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन, 18 बल्क लीटर महाराष्ट्र निर्मित देशी मदिरा संत्री एवं 2 दो पहिया वाहन जप्त

राजनांदगांव 17 मई 2025। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब विक्रेताओं, परिवहनकर्ताओं, कोचियों, सार्वजनिक स्थलों पर मद्यपान करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी सहायक आयुक्त श्री जीपीएस दर्दी ने बताया कि जिले में अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध धर-पकड़ अभियान के तहत 29.700 बल्क लीटर देशी मदिरा प्लेन, 18 बल्क लीटर महाराष्ट्र निर्मित देशी मदिरा संत्री एवं 2 दो पहिया वाहन जप्त किया गया है। जिसमें तुमडीलेवा नाला के पास शिक्षक कॉलोनी स्टेशनपारा चिखली निवासी मुकेश साहू के कब्जे से देशी मदिरा प्लेन 35 पाव कुल मात्रा 6.300 बल्क लीटर अवैध रूप से दो पहिया वाहन टीव्हीएस जुपिटर स्कूटी वाहन क्रमांक सीजी-08-बीयू-6955 पर परिवहन करते हुए जप्त किया गया। इसी तरह नया ढाबा रोड किनारे रामचन्द्र साहू के कब्जे से देशी मदिरा प्लेन 32 पाव कुल मात्रा 5.760 बल्क लीटर जप्त किया गया। इसके साथ ही ठेकुआ रोड किनारे झाड़ी के पास अज्ञात देशी मदिरा प्लेन 50 पाव कुल मात्रा 9 बल्क लीटर जप्त किया गया। कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त प्रभारी राजनांदगांव-पूर्व श्रीमती कुसुमलता जोल्हे, आबकारी आरक्षक श्री ताम्रध्वज ठाकुर व श्री आर्यन ठाकुर, श्री दीपक गुप्ता, श्री सुरेश शामिल थे।
आबकारी विभाग द्वारा भकुर्रा से अटरा मार्ग में डिगेश्वर पटेल के कब्जे से 100 पाव महाराष्ट्र निर्मित देशी मदिरा संत्री कुल मात्रा 18 बल्क लीटर अवैध रूप से दो पहिया वाहन हीरो होण्डा स्पेलेण्डर प्लस क्रमांक सीजी-08-जे-7184 पर परिवहन करते हुए जप्त किया गया। कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक वृत्त चिचोला श्री राजकुमार कुर्रे, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री निजाम शाह, श्री अनिल सिन्हा, श्री भोजनारायण उइके शामिल थे। एक अन्य प्रकरण में आबकारी उप निरीक्षक वृत्त राजनांदगांव ग्रामीण श्रीमती तुलेश्वरी देवांगन, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री मिलाप मण्डावी, श्री किशोरी कुमरे, श्री दीपक सिन्हा द्वारा डोंगरगांव मदिरा दुकान से साकरदहरा कन्हारपुरी कच्ची रोड नाली के पास अज्ञात 48 पाव देशी मदिरा प्लेन कुल मात्रा 8.640 बल्क लीटर जप्त किया गया। इन सभी अवैध मदिरा परिवहन करने वाले एवं विक्रय करने वाले आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा विक्रय की रोकथाम हेतु होटल ढाबों एवं मदिरा दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही सभी वृत्त प्रभारियों को होटल-ढाबों की नियमित जांच और अवैध मदिरा विक्रय के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

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