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जिला नर्सिंग होम एक्ट समिति ने निजी स्वास्थ्य संस्थानों का किया निरीक्षण

नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन पर 05 निजी स्वास्थ्य संस्थानों पर एक लाख रूपए का जुर्माना अधिरोपित
15 संस्थानों के पंजीयन आवेदन अस्वीकृत

जगदलपुर, 15 अक्टूबर 2025/ कलेक्टर बस्तर श्री हरिस एस के निर्देशानुसार बस्तर जिले में संचालित निजी स्वास्थ्य केन्द्रों, डायग्नोस्टिक लैब, कलेक्शन सेंटर इत्यादि के सम्बन्ध में जिला नर्सिंग होम एक्ट समिति के द्वारा निरीक्षण कार्यवाही के दौरान नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन सहित विपरीत कार्य करने एवं नियमों के पालन में कमियां पाये जाने के कारण 05 निजी स्वास्थ्य संस्थानों को प्रति संस्था 20 हजार रुपए का जुर्माना कुल एक लाख रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करने की अनुशंसा की गई है। जिसके तहत स्पर्श पॉलीक्लीनिक, स्पर्श पैथोलॉजी लैब, बालाजी पॉलीक्लीनिक, मेडिकेयर पैथोलॉजी लैब एवं बालाजी डायग्नोस्टिक सर्विसेस पर जुर्माना लगाने की अनुशंसा जिला नर्सिंग होम एक्ट समिति के द्वारा की गई है। साथ ही नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत लंबित आवेदनों के विषय में समिति द्वारा आवेदनों का अवलोकन करने सहीत अपूर्ण तथा नियमों से संबंधित अहर्ता पूर्ण नहीं होने के कारण 15 निजी स्वास्थ्य संस्थानांे के पंजीयन संबधी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। जिसमें वशिष्ठ आयुर्वेदिक क्लीनिक धरमपुरा से संबंधित कलेक्शन सेंटर, संजीवनी क्लीनिक नगरनार, डॉ० गोपेश कुमार क्लीनिक पुराना गीदम रोड, डॉ. आजाद डायग्नोस्टिक चोकावाड़ा, डॉ. आजाद डायग्नोस्टिक प्रताप देव वार्ड, पंजाब पॉलीक्लीनिक प्रताप देव वार्ड, स्वास्थ्य हित पॉलीक्लीनिक सेमरा, प्रीयांश पॉलीक्लीनिक परपा नाका, डॉ. हेमंत कुमार कलेक्शन सेंटर बालाजी वार्ड, डॉ. सोनी पॉलीक्लीनिक भैरम देव वार्ड, पैथोलॉजी लैब कलेक्शन सेंटर उसरीबेड़ा,  राधा-स्वामी हॉस्पीटल आडावाल, डॉ. योगिता पॉलीक्लीनिक कस्तुरी, दंतेश्वरी ट्रॉमा एण्ड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल धरमपुरा रोड और उज्जवल डाइग्नोस्टिक सेंटर डॉ० लागू हास्पीटल रोड शामिल हंै।
जिला नर्सिंग होम एक्ट समिति के नोडल अधिकारी डाॅ. भवर शर्मा ने इस बारे में बताया कि उक्त संस्थाओं का आवेदन अस्वीकार करने की अनुशंसा जिला समिति द्वारा की गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं परिवेक्षी अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट श्री हरिस एस ने निर्देशित किया है कि जिला समिति के द्वारा कार्ययोजना बनाकर ऐसी संस्थाएं जो बिना उचित पंजीयन के राज्य के बाहर के चिकित्सकों के माध्यम से सेवाएं दे रहे हैं तथा पूर्व से पंजीकृत सभी स्वास्थ्य संस्थाओं, अस्पतालों एवं पैथोलॉजी लैब इत्यादि की पुनः जांच कर कमियां पाए जाने पर और जिन संस्थाओं के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, उन्हें बंद करने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। जिला समिति नर्सिंग होम एक्ट के द्वारा ग्रामीण इलाकों में अवैध चिकित्सकों, झोलाछाप डॉक्टरों एवं अवैध लैब संचालकों पर भी कार्यवाही हेतु कलेक्टर बस्तर के निर्देशानुसार निरीक्षण दल बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी, लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार की सेवा में कमी न हो तथा बेहतर एवं वैधानिक रूप से सही निजी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिल सके, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग आगे भी सजगता के साथ लगातार कार्यवाही जारी रखेगा।

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