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बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजनादृ2026 लागू लंबित बिजली बिल के मूल राशि व अधिभार में भारी छूट के साथ किस्तों में भुगतान की सुविधा

 जशपुरनगर 13 मार्च 2026/ छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजनादृ2026 लागू किया हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित इस योजना के तहत बी.पी.एल., घरेलू तथा कृषि श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं को बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार (सरचार्ज) में विशेष छूट प्रदान की जा रही है। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना का उद्देश्य लंबे समय से लंबित बिजली बिलों का समाधान करना तथा उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना है। योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक छूट तथा मूल बकाया राशि में भी श्रेणी के अनुसार राहत दी जाएगी, जिससे वे आसानी से अपने बकाया बिजली बिल का भुगतान कर सकें।

निष्क्रिय उपभोक्ताओं को विशेष राहत –
योजना में उन उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है जिनका बिजली कनेक्शन 31 मार्च 2023 से पूर्व कट चुका है। बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि में 50 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
सक्रिय उपभोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ –
जिन उपभोक्ताओं का कनेक्शन वर्तमान में चालू है, उन्हें भी योजना के तहत राहत प्रदान की जाएगी। सक्रिय बीपीएल उपभोक्ता यदि 5 वर्ष से अधिक पुराने बकाया का भुगतान करते हैं तो उन्हें मूल राशि में 75 प्रतिशत छूट, जबकि 1 से 5 वर्ष के बकाया पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। अधिभार में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। सक्रिय घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान करने पर मूल राशि में 10 प्रतिशत छूट, जबकि किस्तों में भुगतान करने पर 5 प्रतिशत तक छूट प्राप्त कर सकेंगे। इन श्रेणियों को भी अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
किस्तों में भुगतान की सुविधा –
योजना के तहत सक्रिय उपभोक्ताओं को छूट के बाद बची राशि का भुगतान आसान किस्तों में करने की सुविधा दी गई है। बीपीएल उपभोक्ता बकाया राशि के अनुसार 40 से 60 किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान के अलावा तीन या छह मासिक किस्तों में भी राशि जमा कर सकते हैं।
मोर बिजली ऐप से आसान पंजीकरण-
निष्क्रिय उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें सिस्टम के माध्यम से स्वतः लाभ मिल जाएगा। वहीं सक्रिय उपभोक्ताओं को मोर बिजली एप के माध्यम से या नजदीकी वितरण केंद्र, उप संभाग कार्यालय में जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के समय सक्रिय घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा।
विशेष प्रावधान और सावधानियां –
विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी या अनधिकृत उपयोग से संबंधित मामलों में दर्ज प्रकरणों पर यह योजना लागू नहीं होगी। बिजली अधिनियम की धारा 126, 135 और 138 के अंतर्गत दर्ज मामलों वाले उपभोक्ता योजना के पात्र नहीं होंगे। यदि कोई उपभोक्ता लगातार तीन माह तक किस्त जमा नहीं करता है, तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाएगा और दी गई छूट वापस ले ली जाएगी।
 बिल सुधार का 15 दिन में निराकरण –
विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बिजली बिल से संबंधित सुधार के आवेदनों का निराकरण अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। साथ ही उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित करने वाले मीटर रीडरों को विशेष प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली बिल का भुगतान केवल विभाग के कैश काउंटर, एटीपी मशीन या मोर बिजली एप के माध्यम से ही करें। किसी भी संदिग्ध लिंक या अनधिकृत माध्यम से भुगतान न करें। विद्युत वितरण कंपनी ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने लंबित बिजली बिलों का निराकरण करें और शासन द्वारा दी जा रही राहत का लाभ प्राप्त करें।

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