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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के अऋणी किसान 31 जुलाई तक अपनी फसलों का करा सकते हैं बीमा

 

कोरबा 08 जुलाई 2026/खरीफ 2026 सीजन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, असमय वर्षा, सूखा, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप और अन्य जोखिमों से फसल को होने वाली क्षति के विरूद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिरता प्रदान करना और खेती को एक सुरक्षित व लाभकारी व्यवसाय बनाना है। इस योजना के अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वचलित रूप से कर दिया जायेगा। बशर्तें उन्होंने खरीफ 2026 के लिए फसल ऋण लिया हो। लेकिन अऋणी कृषकों को इस योजना का लाभ उठाने स्वयं पहल करनी होगी एवं आवेदन करना होगा। इसके लिए किसान को नजदीकी ग्राहक सेवा केन्द्र (सीएससी) में जाकर बीमा कराना आवश्यक होगा। जिसके लिए कृषक अपने गांव के कृषक मित्र से संपर्क कर सकते हैं।
खरीफ फसल के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम बीमित राशि का 2 प्रतिशत है। धान सिंचित के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 66 हजार रूपये और किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 1320 रूपये है। इसी प्रकार धान असिंचित के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 47 हजार 300 व किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 946 रूपये, मक्का के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 39 हजार 600 और किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 792 रूपये, कोदो के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 17 हजार 600 व किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 352 रूपये, कुटकी के लिए बीमित राषि प्रति हेक्टेयर 18 हजार 700 व किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेय 374 रूपये, उड़द के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 24 हजार 200 व देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 484 रूपये, अरहर के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 38 हजार 500 रुपए देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 770 रूपये, रागी के लिए बीमित राषि प्रति हेक्टेयर 16 हजार 500 व किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 330 रूपये, मूंग के लिए बीमित राषि प्रति हेक्टेयर 24 हजार 200 व किसान द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 484 रूपये, एवं मूंगफली के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 46 हजार 200 व देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर 924 रूपये निर्धारित है।
पंजीयन हेतु कृषक आवश्यक दस्तावेज जैसे नवीनतम आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, स्वयं के नाम की भूमि (बी-1, पी-2) रिकार्ड की प्रति, बुआई प्रमाण पत्र, सक्रिय बैंक खाते की प्रति, वैध मोबाइल नंबर, बटाईदार, कास्तकार का घोषणा पत्र, तथा निर्धारित प्रीमियम राशि लेकर लोक सेवा केंद्र के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। किसान अधिक जानकारी हेतु कृषि विभाग के मैदानी अमल ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं सहकारी विभाग के सहकारी समितियों से संपर्क कर सकते हैं।

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