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छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा प्लेसमेंट एजेंसी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई — ₹10 लाख की सुरक्षा निधि की राजसात, एजेंसी को भी किया ब्लैकलिस्ट

 

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा प्लेसमेंट के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी मेसर्स टॉपग्रेड मेनपावर एण्ड सेक्युरिटी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राजनांदगांव के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। मंडल द्वारा एजेंसी की ₹10 लाख (रुपये दस लाख मात्र) की सुरक्षा निधि राजसात करते हुए एजेंसी को मंडल में कार्यरत एजेंसियों में ब्लैक लिस्ट कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा संयुक्त निविदा के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उक्त एजेंसी के साथ दिनांक 01 जुलाई 2023 को अनुबंध किया गया था। मंडल में उक्त निविदा की अवधि मार्च 2026 में समाप्त हो चुकी है।

निविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात मंडल मुख्यालय में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों द्वारा शिकायत की गई कि एजेंसी द्वारा उनके वेतन से पांच माह की अवधि में सुरक्षा निधि के नाम पर राशि की कटौती की गई तथा कार्यकाल समाप्त होने के बाद राशि वापस करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद राशि वापस नहीं की गई।

मंडल द्वारा शिकायत की जांच कराए जाने पर यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि एजेंसी द्वारा कर्मचारियों के वेतन से किश्तों में राशि की कटौती की गई। बैंक खातों के माध्यम से किए गए भुगतानों की जांच में भी यह तथ्य सामने आया कि एजेंसी द्वारा मंडल से प्राप्त राशि की तुलना में संबंधित कर्मचारियों को कम वेतन का भुगतान किया गया।

इस संबंध में मंडल द्वारा पत्र क्रमांक 808, दिनांक 30 जुलाई 2026 के माध्यम से एजेंसी को नोटिस जारी किया गया। एजेंसी द्वारा 11 अगस्त 2026 को प्रस्तुत जवाब में भी कर्मचारियों के वेतन से राशि की कटौती किए जाने की बात स्वीकार की गई। शिकायत के उपरांत एजेंसी द्वारा कर्मचारियों को राशि का भुगतान किया जाना भी सामने आया। जांच एवं प्रस्तुत जवाब से यह स्पष्ट हुआ कि एजेंसी द्वारा निविदा एवं अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया गया।

निविदा की शर्त क्रमांक 1.5 के अनुसार सफल निविदाकार द्वारा भविष्य में संतोषप्रद कार्य संपादित नहीं किए जाने की स्थिति में Performance Security के रूप में जमा राशि जब्त की जा सकती है। वहीं निविदा की कंडिका 11 (vii) में कर्मचारियों के EPF एवं ESIC अंशदान सहित वेतन भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया एवं संबंधित वैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाना अनिवार्य किया गया था।

निविदा शर्तों में एजेंसी के लिए EPF Act, ESIC Act, LWF Act एवं Minimum Wages Act सहित संबंधित श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य था। साथ ही कर्मचारियों के अंशदान की राशि संबंधित EPF/ESIC खातों में जमा कर चालान प्रस्तुत करने के बाद ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रतिपूर्ति का प्रावधान था। नियमों का पालन नहीं किए जाने पर आवश्यक कार्रवाई एवं एजेंसी को Blacklist किए जाने का प्रावधान भी निविदा में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था।

इन तथ्यों तथा दिनांक 01 जुलाई 2023 को निष्पादित अनुबंध की संबंधित शर्तों के उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा ₹10,00,000 की Performance Security राजसात करने तथा मेसर्स टॉपग्रेड मेनपावर एण्ड सेक्युरिटी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हेड ऑफिस न्यू चन्द्रा कॉलोनी, वार्ड क्रमांक-18, हनुमंतपुरम, राजनांदगांव को मंडल में कार्यरत एजेंसियों की काली सूची (Black List) में दर्ज करने की कार्रवाई की गई है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल आयुक्त अवनीश कुमार शरण ने स्पष्ट किया है कि प्लेसमेंट के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को उनके वैधानिक एवं अनुबंधानुसार देय पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभों से वंचित किए जाने की किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा।
मण्डल द्वारा संबंधित प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों, बैंक खातों, भुगतान संबंधी अभिलेखों एवं एजेंसी के जवाब का परीक्षण किया गया है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर निविदा एवं अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

मण्डल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उसके अधीन प्लेसमेंट के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार देय वेतन, EPF, ESIC एवं अन्य वैधानिक लाभ समय पर प्राप्त हों तथा किसी भी कर्मचारी के वेतन से अनुचित अथवा अनधिकृत कटौती न की जाए।

साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की अनियमितता, अनुबंधीय शर्तों के उल्लंघन अथवा वैधानिक अंशदान में लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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