
कोरबा, 30 अक्टूबर 2026/प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत जिले के 79,138 लाभार्थी कृषक परिवारों के बैंक खातों में 24वीं किस्त के रूप में कुल ₹15.94 करोड़ की राशि अंतरित की गई है।
पीएम-किसान भारत सरकार की शत-प्रतिशत वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके तहत पात्र कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की आय सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त में ₹2,000 की राशि चार माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाती है। योजना में किसान परिवार से आशय पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों से है। पात्र परिवारों की पहचान योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा की जाती है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र कृषक परिवारों का ई-केवाईसी, आधार सीडिंग तथा भूमि अभिलेख एकीकरण (लैंड सीडिंग) की प्रक्रिया पूर्ण होना आवश्यक है। पंजीयन से वंचित पात्र किसान च्वाइस सेंटर जाकर पहले अपनी फार्मर आईडी बनवाएं। इसके बाद वे पीएम-किसान योजना के लिए पंजीयन करा सकते हैं।
पीएम-किसान भारत सरकार की शत-प्रतिशत वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके तहत पात्र कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष ₹6,000 की आय सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त में ₹2,000 की राशि चार माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाती है। योजना में किसान परिवार से आशय पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों से है। पात्र परिवारों की पहचान योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा की जाती है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र कृषक परिवारों का ई-केवाईसी, आधार सीडिंग तथा भूमि अभिलेख एकीकरण (लैंड सीडिंग) की प्रक्रिया पूर्ण होना आवश्यक है। पंजीयन से वंचित पात्र किसान च्वाइस सेंटर जाकर पहले अपनी फार्मर आईडी बनवाएं। इसके बाद वे पीएम-किसान योजना के लिए पंजीयन करा सकते हैं।









