धमतरी 20 जनवरी 2025/ छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2025 के तहत जिले के सभी नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों के सदस्यों के लिए आम निर्वाचन होना है। उक्त आम निर्वाचन में नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में निर्वाचन होना है, वहां संपत्ति विरूपण अधिनियम प्रभावशील हो गया है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन ने सम्पत्ति विरूपण अधिनियम अनुसार कार्यवाही करने के लिए नगरपालिक निगम धमतरी के लिए आयुक्त, नगरनिगम धमतरी एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत आमदी, नगरी, कुरूद, भखारा एवं मगरलोड तथा जनपद पंचायत क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत धमतरी, नगरी, कुरूद व मगरलोड को उनके अधिकार क्षेत्र के लिए अधिकृत किया गया है।
चक्रवाती तूफान एवं भारी बारिश की आशंका के मद्देनजर 29 अक्टूबर को जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश
विद्यार्थियों एवं बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए घोषित किया गया एक दिवसीय अवकाश धमतरी, 28 अक्टूबर 2026। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार…
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