
छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आई.टी.आई. एवं पॉलिटेक्निक आदि के अध्ययनरत् अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं। इन संस्थाओं के प्राचार्यों/संस्था प्रमुखों एवं छात्रवृत्ति प्रभारियों को सूचित किया गया है। शिक्षा सत्र वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 बैंक एकाउंट एवं आधार सीडिंग संबंधी संशोधन की कार्यवाही http://postmatric-scholarship. cg.nic.in वेबसाइट पर ऑनलाईन माध्यम से की जा रही है। आदिवासी विकास विभाग की सहायक आयुक्त ने बताया कि विद्यार्थियों से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए शिक्षा सत्र वर्ष 2022-23 एवं 23-24 हेतु 30 नवम्बर एवं वर्ष 2024-25 हेतु 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि पश्चात विद्यार्थियों को उक्त शिक्षा सत्र वर्ष के लिए बैंक एकाउंट एवं आधार सीडिंग संबंधी संशोधन हेतु अवसर प्रदाय नहीं किया जाएगा।
क्रमांक/1204/सिन्हा
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