Ro no D15139/23

बलौदाबाजार में औद्योगिक हादसे पर सख्त कार्रवाई

*रियल इस्पात एंड एनर्जी का किल्न क्रमांक-01 सील*

*संचालन व मेंटेनेंस पर प्रतिबंध*

रायपुर, 23 जनवरी 2026/
बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अंतर्गत ग्राम धौराभाठा स्थित मेसर्स रियल इस्पात एण्ड एनर्जी प्रा. लि. के कारखाना परिसर में घटित भीषण औद्योगिक दुर्घटना के मामले में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर सख्त कदम उठाया गया है। दुर्घटना की प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर कारखाना अधिनियम के तहत किल्न क्रमांक-01 के संचालन एवं मेंटेनेंस सहित समस्त कार्यों पर तत्काल प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है।

कार्यालय सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा जारी आदेश के अनुसार 22 जनवरी 2026 को प्रातः लगभग 9.40 बजे किल्न क्रमांक-01 के डस्ट सेटलिंग चेंबर के द्वितीय तल में कार्य के दौरान अचानक विस्फोट एवं गर्म ऐश की बौछार होने से 6 श्रमिकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जब कि 5 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय डस्ट सेटलिंग चेंबर के भीतर लगभग 850 से 900 डिग्री सेल्सियस तापमान की गर्म ऐश को पोकिंग के माध्यम से नीचे गिराया जा रहा था।
घटना की गंभीरता को देखते हुए सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, बलौदाबाजार द्वारा उप संचालकों एवं अधिकारियों की संयुक्त टीम के साथ कारखाने का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुर्घटनास्थल की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गई ।इस दौरान कारखाना प्रबंधन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कारखाना प्रबंधन द्वारा एसओपी का पालन नहीं किया गया। किल्न का शटडाउन किए बिना श्रमिकों से अत्यंत जोखिमपूर्ण स्थिति में कार्य कराया गया। डस्ट सेटलिंग चेंबर के हाईड्रोलिक स्लाइड गेट को बंद नहीं किया गया, उचित वर्क परमिट जारी नहीं किया गया, नियमित रखरखाव का अभाव रहा तथा श्रमिकों को आवश्यक सुरक्षा प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और हीट रेसिस्टेंट एप्रन, सुरक्षा जूते, हेलमेट जैसे अनिवार्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए।
किल्न क्रमांक-01 में विनिर्माण प्रक्रिया एवं मेंटेनेंस कार्य इमिनेंट डेंजर की स्थिति में थे। जिसके चलते कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40(2) के अंतर्गत किल्न क्रमांक-01 के संचालन एवं समस्त मेंटेनेंस कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध तब तक प्रभावशील रहेगा, जब तक कारखाना प्रबंधन द्वारा सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते।आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधात्मक अवधि के दौरान कारखाने में नियोजित समस्त श्रमिकों को देय वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जाए।

मुख्य कारखाना निरीक्षक सह श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ का कहना है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की सुरक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

  • Related Posts

    प्रदेश में आगामी खरीफ सीजन के लिए रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित: कृषि मंत्री रामविचार नेताम

    *किसानों से अपील : भूमि धारिता एवं पात्रता अनुसार ही उर्वरक का करें भंडारण, ताकि सभी किसान हो सकें लाभान्वित* *वैकल्पिक पौध पोषण के लिए “नील हरित काई” के मदर…

    Read more

    मुख्यमंत्री श्री साय का बगिया आगमन पर हुआ आत्मीय स्वागत

    जशपुरनगर 26 मार्च 2026/मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय आज अपने गृह ग्राम बगिया पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री साय के आगमन पर बगिया हेलीपैड में आमजनों सहित अधिकारी कर्मचारियों ने आत्मीय स्वागत किया। इस…

    Read more

    NATIONAL

    खुदा दे खाने को तो कौन जाए कमाने को, मुफ्त की सौगात पर सुप्रीम कोर्ट की चिन्ता वरिष्ठ पत्रकार जवाहर नागदेव की खरी.….खरी….

    खुदा दे खाने को तो कौन जाए कमाने को, मुफ्त की सौगात पर सुप्रीम कोर्ट की चिन्ता वरिष्ठ पत्रकार जवाहर नागदेव की खरी.….खरी….

    बिहार में PNG कनेक्शन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन, जानिए कौन-कौन डॉक्यूमेंट्स होंगे जरूरी

    बिहार में PNG कनेक्शन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन, जानिए कौन-कौन डॉक्यूमेंट्स होंगे जरूरी

    रामनवमी के दिन सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा, बिहार-झारखंड के छात्रों और अभिभावकों की बढ़ी चिंता

    रामनवमी के दिन सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा, बिहार-झारखंड के छात्रों और अभिभावकों की बढ़ी चिंता

    आंध्र प्रदेश में बस और ट्रक की टक्कर, 14 लोग जिंदा जले, वीडियो आया सामने

    आंध्र प्रदेश में बस और ट्रक की टक्कर, 14 लोग जिंदा जले, वीडियो आया सामने

    ईरान ने भारत समेत इन ‘दोस्त’ देशों के लिए खोला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दुश्मनों के लिए पूरी तरह ब्लॉक

    ईरान ने भारत समेत इन ‘दोस्त’ देशों के लिए खोला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दुश्मनों के लिए पूरी तरह ब्लॉक

    अब 25 दिन में नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, डबल गैस बुकिंग के लिए 35 दिनों तक करना होगा इंतजार

    अब 25 दिन में नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, डबल गैस बुकिंग के लिए 35 दिनों तक करना होगा इंतजार