
धमतरी, 11 सितंबर 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 (2024) सर्वे से तैयार प्राथमिकता सूची के ग्राम सभा अनुमोदन के पश्चात ग्राम सभाओं द्वारा अपात्र घोषित किए गए हितग्राहियों को अपनी पात्रता के संबंध में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। जिले के चारों विकासखंडों में ग्राम सभा द्वारा कुल 1,195 हितग्राहियों को अपात्र घोषित किया गया है। संबंधित हितग्राही निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना दावा-आपत्ति आवेदन 21 सितंबर 2026 तक संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
विकासखंडवार स्थिति के अनुसार धमतरी में 436, कुरूद में 243, मगरलोड में 133 तथा नगरी में 383 हितग्राहियों को ग्राम सभा द्वारा अपात्र घोषित किया गया है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री जयंत नाहटा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वे से तैयार प्राथमिकता सूची का ग्राम सभाओं में अनुमोदन किया गया है। इसी प्रक्रिया के दौरान ग्राम सभा द्वारा अपात्र घोषित किए गए हितग्राहियों को अपनी स्थिति के संबंध में दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दावा-आपत्ति केवल ग्राम सभा द्वारा अपात्र घोषित किए गए हितग्राहियों से ही स्वीकार की जाएगी। ऑनलाइन सर्वे में अपात्र प्रदर्शित होने वाले हितग्राहियों के संबंध में इस प्रक्रिया के तहत दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
उन्होंने संबंधित हितग्राहियों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर अपना आवेदन निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में जमा करें। 21 सितंबर 2026 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
प्राप्त दावा-आपत्तियों की संबंधित जनपद पंचायतों द्वारा जांच कर अभिमत तैयार किया जाएगा। यह प्रक्रिया 30 सितंबर 2026 तक पूर्ण की जाएगी। इसके पश्चात प्राप्त प्रकरणों पर निर्णय के लिए अपीलीय समिति की बैठक 5 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
सीईओ जिला पंचायत श्री नाहटा ने कहा कि दावा-आपत्ति की यह प्रक्रिया पारदर्शी एवं निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जा रही है, ताकि पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अपात्र घोषित किए गए हितग्राहियों से अपील की है कि वे निर्धारित प्रक्रिया एवं समय-सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए अपना दावा-आपत्ति आवेदन समय पर प्रस्तुत करें।









