जशपुरनगर 13 अक्टूबर 2026 /नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जिले में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं औषधि नियमावली, 1945 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने हेतु मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया जा रहा है । इसी क्रम में दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को औषधि निरीक्षक श्री योगेश कुमार परस्ते द्वारा तहसील पत्थलगांव अंतर्गत शिल्पा मेडिकल स्टोर्स, ग्राम तमता; बेहरा मेडिकल स्टोर्स, पाकरगांव एवं रॉय मेडिकल स्टोर्स, लुड़ेग का औचक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान शिल्पा मेडिकल स्टोर्स, ग्राम तमता में औषधि नियमावली, 1945 के नियम 65(2) का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है ।
जिले में औषधियों के सुरक्षित एवं नियमानुसार विक्रय को सुनिश्चित करने हेतु विभागीय निरीक्षण एवं कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी ।








